चारधाम यात्रा 18 सितंबर से, कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाए जाने के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह धार्मिक यात्रा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने कोविड से जुड़े प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसका अनुपालन करते हुए सरकार ने कहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने हुए बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शनिवार, 18 सिंतबर से शुरू होगी।

उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने शुक्रवार को बताया कि देवस्थानम बोर्ड यात्रा के लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। यात्रा नवंबर के मध्य तक चलेगी। गंगोत्री धाम के कपाट दीवाली के अगले दिन बंद होंगे जबकि यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भैय्यादूज के दिन बंद होंगे। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर दशहरा के दिन फैसला होगा।

इससे पहले  मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने की। खण्डपीठ ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वर्ष में एक बार होने वाली चारधाम यात्रा अक्तूबर में खत्म हो जाती है। यात्रा मार्ग पर काम करने वाले व्यापारी और स्थानीय लोग यात्रा पर निर्भर हैं। इसके बन्द होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाता है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद न्यायालय ने प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही कहा है कि भविष्य में अगर कोविड केसों में बढ़ोत्तरी होती है और  यात्रा को स्थगित करना पड़े तो इसके लिए भी व्यवस्था रखें।     

नेगेटिव आरटीपीसीआर या दो टीकों की रिपोर्ट जरूरी

हाईकोर्ट ने कहा कि, श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और कम्पलीट वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की जांच के लिए चारों धामों में चेक पोस्ट बनाए जाएं। श्रद्धालुओं के लिए कुंड में स्नान करने पर प्रतिबंध रहे और एंटी स्पीटिंग ऐक्ट को चारों धामों में लागू किया जाए। संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों एवं एनजीओ की मदद ले सकते हैं, लेकिन एनजीओ एवं स्थानीय लोग, सही एवं जिम्मेदार होने चाहिए।

यात्रा के दौरान मेडिकल हेल्पलाइन बनाएं 

हाईकोर्ट ने कहा कि यात्रा के दौरान सरकार मेडिकल हेल्पलाइन बनाए जिससे अस्वस्थ्य लोगों को सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से चिकित्सा की संपूर्ण सुविधा हो। वहां चिकित्सक, नर्सें, मेडिकल स्टाफ समेत ऑक्सीजन बेड और वेंटीलेटर की व्यवस्था हो। जगह-जगह पर सुलभ शौचालय बनाये जाएं। 

विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा निगरानी 

हाईकोर्ट ने कहा है कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता के अनुरूप पुलिस फोर्स लगाकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। तीनों जिलों के विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रा की मॉनिटरिंग करें और प्रत्येक सप्ताह इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दें।

रोजाना कहां कितने यात्री जा सकेंगे 

बदरीनाथ         1000
केदारनाथ        800
गंगोत्री         600
यमुनोत्री                     400

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