कोरोना संकट के बीच पर्यटन : 5 सितम्बर से ले सकेंगे जीभी और तीर्थन में ट्रैकिंग और फिशिंग का आनंद, जानिए नये नियम

तीर्थन में ट्रैकिंग और फिशिंग

लाइफस्टाइल डेस्क। कोरोना वायरस संक्रमण शुरू होने के बाद लॉकडाउन में सारे लोग घरों में कैद हो गये। इससे सर्वाधिक मायूसी उन्हें हाथ लगी जिनका शौक या रोजगार ही घूमना यानि पर्यटन था। अब कोरोना महामारी के बीच पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी है। माना जा रहा है कि पर्यटन का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले हिमचाल प्रदेश के जीभी और तीर्थन को 5 सितम्बर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दी गयी है। हालांकि, कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नये नियम बनाये गये हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जीभी और तीर्थन। जीभी हिमचाल प्रदेश के कुल्लू से 60 किलोमीटर दूर है और तीर्थन शिमला से 150 किलोमीटर दूर है। जीभी का मुख्य आकर्षण कैम्पिंग और ट्रैकिंग है, जबकि तीर्थन का मुख्य आकर्षण केन्द्र ग्रेट हिमालयन नैशनल पार्क के साथ-साथ ट्रैकिंग और फिशिंग भी है। इसके साथ ही यहां कई ऐसे सुंदर गांव और दर्शनीय स्थल हैं, जो अब पर्यटकों की पसंद बनते जा रहे हैं।

पर्यटक तीर्थन में साईं रोपा नामक गांव से हिमालयन नेशनल पार्क तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके लिए साईं रोपा गांव में ठहरा जा सकता है। इसके साथ ही रंगथर टॉप, रोला जलप्रपात और शिल्ट हट ट्रेक कुछ शानदार ट्रैक्स हैं। यहां आपको ट्रैकिंग के लिए स्थानीय गाइड भी मिल जाते हैं। ध्यान रहे कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान पर्यटन का आनंद लेने के लिए आपको नये नियमों का पालन करना अनिवार्य रूप से करना होगा।

तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे नये नियम :

-जीभी और तीर्थन के होटल मालिकों, गेस्टहाउसेस और गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि 5 सितंबर से पर्यटकों के ठहरने के लिए बुकिंग सेवा शुरू की जाएगी। हालांकि, पर्यटकों को दस दिनों के लिए बुकिंग करनी होगी।

-पर्यटकों को ब्वअपक-19 प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता होगी, जो 72 घंटे से अधिक पहले जारी नहीं किए गए हैं।

-पर्यटकों को पांच दिन होटल में गुजारने होंगे। इसके बाद वे पर्यटन के लिए जा सकते हैं।

-पर्यटकों को तीसरे दिन से ही तीर्थन में मछली पकड़ने जाने की अनुमति होगी।

-पर्यटकों को सार्वजनिक वाहन जैसे रिक्शा-टैक्सियों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है।

-10 दिन की बुकिंग नियम के अलावा, पर्यटकों को अपने वाहनों से आना होगा। वॉक-इन पर्यटकों की बुकिंग नहीं की जाएगी। होटल में अधिकतम 50 प्रतिशत बुकिंग की जा सकती है।

जागरण.कॉम से साभार

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